Rizwan Short News
12/08/2025
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को 'बेहद गंभीर' बताते हुए दिल्ली सरकार और नगर निगमों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली को आवारा कुत्तों से मुक्त करने का फैसला सुनाया है।
* सभी आवारा कुत्तों को हटाना: दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें डॉग शेल्टर में रखा जाए।
* सड़कों पर वापसी नहीं: पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा।
* शेल्टर का निर्माण: दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों के भीतर कुत्तों के लिए नए शेल्टर बनाने और इस पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।
* नसबंदी और टीकाकरण: शेल्टर में कुत्तों की नसबंदी (sterilization) और टीकाकरण (vaccination) के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए।
* बाधा डालने पर कार्रवाई: अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवमानना की कार्यवाही भी शामिल है।
* जनहित में फैसला: कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला जनहित में है ताकि बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी डर के सड़कों और पार्कों में सुरक्षित रह सकें।
इस फैसले के बाद, दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने का आश्वासन दिया है।
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